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राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में जिला आबंटन कैसे होगा और फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें | Rajasthan Highcourt Ldc Vacancy |




राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में जिला आबंटन कैसे होगा और फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें :-


1 :- Rajasthan highcourt, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थाई लोक अदालत सहित) की रिक्तियों के विरूद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु संस्थावार अनुशंसा,यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जायेगी जो कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर परीक्षा ( गति एवं दक्षता परीक्षा ) में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी | 


2 :- अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय जिला न्यायक्षेत्रों (जिलों के नाम) में से किन्हीं पांच जिला न्यायक्षेत्रों का, प्राथमिकतानुसार चयन करना होगा ।

 

3 :- गैर- अनुसूचित क्षेत्रों के आवेदक,जिलों का चयन करते समय अनुसूचित क्षेत्रों (TSP Area) के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे


4 :- जिला न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु अनुशंसा यथासंभव उनके द्वारा चयनित पांच जिला न्यायक्षेत्रों में से प्राथमिकता के अनुसार किसी एक जिला न्यायक्षेत्र हेतु की जायेगी जो कि अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्यधीन रहेगी | 


5 :- अनुसूचित क्षेत्र ( Tsp Area) के आवेदक ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) का स्पष्ट रूप से चयन करें |


6 :- अनुसूचित क्षेत्र (Tsp Area) के निवासी आवेदक नियुक्ति के लिये जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र (जहां के वे स्थानीय निवासी हैं) को प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन करें, तत्पश्चात किन्हीं अन्य चार गैर - अनुसूचित क्षेत्र (Non - TSP Area) के जिला न्यायक्षेत्रों का चयन कर सकते हैं,परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की गैर - अनुसूचित क्षेत्र में चयन/नियुक्ति उक्त क्षेत्र की मेरिट लिस्ट के अध्यधीन ही रहेगी |


7 :- अनुसूचित क्षेत्र ( TSP Area ) के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा |


8 :- किसी एक अनुसूचित क्षेत्र (Tsp Area) के निवासी आवेदक किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का चयन नहीं कर सकेंगे |


9 :- उदयपुर अनुसूचित क्षेत्र में रिक्तिया नहीं होने के कारण इसे अनुसूचित क्षेत्र में नहीं दर्शाया गया है |



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