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राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ? RAJASTHAN POLICE PHYSICAL DOCUMENTS |

 


राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?


परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा ( PET/PST ) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व - प्रमाणित ( Self attested ) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे 

( 1 ) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र |

( 2 ) आयु प्रमाण - पत्र ( यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र में आयु अंकित नहीं है तो )

( 3 ) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / एमबीसी वर्ग / आर्थिक पिछडा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण - पत्र |

( 4 ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -7 ( 1 ) डीओपी / ए-||/ 2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 की आय का ऑनलाईन जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें |

( 5 ) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण - पत्र एवं नियोक्ता / विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र |
( 6 )आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी / कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण - पत्र | 

( 7 )अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों ( रिश्तेदारों के अतिरिक्त ) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण - पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए |

( 8 ) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी / डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पेंशनर प्रमाण पत्र

( 9 ) टीएसपी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

( 10 ) निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र | 

( 11 ) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो ( 4.5X3.5 सेमी ) रंगीन फोटो |
( 12 ) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा |

( 13 ) कॉन्स्टेबल ड्राईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस ( LMV/HMV ) जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो की मूल प्रति |
 
( 14 ) एनसीसी , होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा / उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र |

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